बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अब बिग बी अमिताभ बच्चन की तस्वीर और आवाज
दिल्ली कोर्ट का आया फैसला

महानायक अमिताभ बच्चन को एक बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि उनकी फोटो आवाज नाम एवं किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता । आपको बता दें अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें एएनआई के ट्वीट के मुताबिक जाने-माने वकील हरीश साल्वे उनकी पहली कर रहे हैं मामला न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष है
वकील ने कई विज्ञापनों का हवाला देते हुए कहा पिछले कुछ समय से इसका उल्लंघन किया जा रहा है इसी वजह से बिग बी को अदालत आने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल्वे ने व्हाट्सएप लकी ड्रॉ सहित उनके नाम सुधारना और विज्ञापनों का हवाला दिया उन्होंने कहा कि लकी ड्रॉ के नाम अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी है उल्लंघन करता ने खुलेआम केबीसी के लोगों की भी नकल की हमें अक्टूबर में इसकी जानकारी मिले थे स्कैम का हिस्सा बताया जा रहा है