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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर में खनन पर रोक लगाई, अधिकारियों को फटकार लगाई.

 देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले में चल रहे खनन कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

कोर्ट ने यह फैसला खनन के कारण घरों को हुए नुकसान की रिपोर्ट्स के आधार पर लिया है। कोर्ट ने पाया कि बागेश्वर में खनन गतिविधियों के कारण कई घरों में दरारें आ गई हैं और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने अदालत में याचिका दायर कर खनन को रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने खनन गतिविधियों पर नजर रखने में लापरवाही बरती है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। यह फैसला स्थानीय लोगों के लिए राहत की सांस है। स्थानीय लोग लंबे समय से खनन के कारण होने वाले नुकसान से परेशान थे।

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