कुशीनगर मस्जिद विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कुशीनगर में एक मस्जिद के विध्वंस को लेकर नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस 13 नवंबर, 2024 के अपने आदेश का कथित उल्लंघन को लेकर भेजा है। 13 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को यह जवाब देने के लिए कहा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
याचिकाकर्ता के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि इस मामले में अदालत के आदेश का घोर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का निर्माण कानूनी रूप से किया गया था और इसे गिराना गलत है।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?
यह खबर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाती है। यह दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह खबर यह भी दर्शाती है कि कानून के शासन को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।