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AIADMK विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जांच की अनुमति दी चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को AIADMK के.
आंतरिक विवाद पर चुनाव आयोग (ECI) द्वारा की जा रही कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी।

अब चुनाव आयोग पार्टी के विवाद की जांच कर सकता है। न्यायमूर्ति आर. सुब्रमणियम और न्यायमूर्ति जी. अरुलमुरुगन की खंडपीठ ने AIADMK की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में पार्टी नेताओं ने AIADMK महासचिव एडापड्डी पलानीस्वामी के खिलाफ चल रही जांच को रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 1968 के चुनाव चिन्ह आदेश के पैरा 15 के तहत सभी पक्षों की दलीलें सुने। डिंडीगुल के निवासी सुरियामूर्ति ने AIADMK को दो पत्तियों का चुनाव चिन्ह आवंटित न करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने चुनाव आयोग को इस मामले में चार हफ्तों के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ओ. पनीरसेल्वम, एडापड्डी पलानीस्वामी और अन्य सभी याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए आयोग उचित निर्णय ले।