किसान को हटाने का आदेश रद्द, जिला मजिस्ट्रेट को फटकार: एमपी हाई कोर्ट.
भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक किसान को उसके गांव से हटाने के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए फटकार लगाई है और कहा है कि राज्य सरकार इस राशि की वसूली जिला मजिस्ट्रेट से कर सकती है।
यह मामला एक किसान का है जिसके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट ने कुछ कारणों से उसे गांव से हटाने का आदेश दिया था। किसान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने किसान की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में बिना किसी ठोस सबूत के कार्रवाई की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।
सरल भाषा में:
मध्य प्रदेश में एक किसान को उसके गांव से हटाने का आदेश दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश को गलत बताया है और किसान को वापस उसके गांव जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने जो अधिकारी यह आदेश दिया था, उसे फटकार भी लगाई है।