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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को पलक्कड़ जिले में 2022 में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में 10 आरोपी पीएफआई सदस्यों को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन और पी वी बालकृष्णन की पीठ ने शफीक, जाफर बी, नासर, जमशीर एच, अब्दुल बासित, मुहम्मद शफीक के, अशरफ के, जिशद बी, अशरफ मौलवी और सिराजुद्दीन को राहत दी।

घटना का विवरण:
- 10 आरोपियों ने एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
- विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।
- उच्च न्यायालय ने पिछले साल मामले में 17 अन्य आरोपी पीएफआई सदस्यों को जमानत दी थी।
- 16 अप्रैल, 2022 को श्रीनिवासन की हत्या के संबंध में शुरू में 51 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
- गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक की मौत हो गई और सात आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वे फरार हैं।
- यह मामला 2022 में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या से संबंधित है।
अतिरिक्त जानकारी:
- पीएफआई सदस्यों पर आरएसएस नेता की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है।
- एनआईए इस मामले की जांच कर रही है।
- उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई हैं।
- इस मामले में अभी भी कई आरोपी फरार हैं।
- इस मामले की सुनवाई अभी जारी है।