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हाईकोर्ट का फरमान, जमशेदपुर में चलेगा बुलडोजर.

अवैध निर्माण हटाने को प्रशासन को खुली छूट.

झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण पर सख्त आदेश जारी किया है। अदालत ने JNAC को तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को गंभीर बताया। कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ बने ढांचे हटेंगे। शहर में अनुशासन कायम करना जरूरी है।

हाईकोर्ट ने 24 अवैध इमारतों को एक महीने में ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। नक्शा उल्लंघन वाले हिस्सों को हटाना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति बने निर्माण भी नहीं बचेंगे। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को आदेश की निगरानी करनी होगी। किसी भी ढिलाई पर सख्त कार्रवाई होगी।

कोर्ट ने प्रशासन और पुलिस को पूरा सहयोग देने का आदेश दिया है। डीसी और एसएसपी ध्वस्तीकरण के दौरान व्यवस्था संभालेंगे। सभी पुराने अंतरिम आदेश रद्द कर दिए गए हैं। इससे कार्रवाई में तेजी आएगी। प्रशासन को अब कोई कानूनी अड़चन नहीं है। जमशेदपुर में अतिक्रमण के खिलाफ निर्णायक कदम तय माने जा रहे हैं।

 

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