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दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने को कहा.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यालय ने विदेश मंत्रालय (एमईए) को विदेशों में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया है।

एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि विदेश में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों के पास पर्याप्त कानूनी सुरक्षा नहीं है। ऐसे में वे धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों और विदेशी संस्थानों द्वारा शोषण के शिकार हो सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि छात्रों को धोखाधड़ी और शोषण से बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने एमईए से कहा कि वह ऐसे दिशानिर्देश तैयार करे जो छात्रों को विदेश जाने से पहले और वहां रहने के दौरान सुरक्षा प्रदान करें।

मुख्य बिंदु:

दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया है।
ये दिशानिर्देश विदेश में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए होंगे।
कोर्ट ने कहा कि छात्रों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

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