महाराष्ट्र: अब औद्योगिक जमीन के लिए गैर-कृषि अनुमति की जरूरत नहीं.
मुंबई: महाराष्ट्र में औद्योगिक जमीन उपयोग के लिए अब गैर-कृषि (NA) अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि राज्य सरकार महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में संशोधन करने की योजना बना रही है।
यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत उठाया गया है, जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की अगुवाई में लागू किया जा रहा है।
पहले जमीन मालिकों को औद्योगिक उपयोग के लिए गैर-कृषि (NA) अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन सरकार ने पाया कि इस प्रक्रिया में लगने वाला समय औपचारिक NA परिवर्तन जितना ही था। इसलिए इसे हटाने का निर्णय लिया गया।
मंत्री ने कहा, “इस नियम को हटाने से औद्योगिक प्रक्रियाएं सरल होंगी। यह निर्णय भूमि अधिग्रहण और उपयोग को आसान बनाएगा। राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने और अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने बताया कि इससे उद्योगों की समय और लागत दोनों की बचत होगी। इस बदलाव से राज्य में उद्योगों का माहौल और आकर्षक बनेगा।


