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दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी दुकानदार को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोपी एक दुकानदार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया है जो कि एक गंभीर अपराध है। इस तरह के अपराधों में शामिल लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए।

आरोपी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर कहा था कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने उसके दावे को खारिज कर दिया।

यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? यह खबर बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत है। यह दिखाता है कि कोर्ट ऐसे अपराधियों को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। यह खबर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाने में भी मदद करेगी।

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