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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024: उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, अधिकार सुनिश्चित करना.

नई दिल्ली: हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

इस दिन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के पारित होने की याद में मनाया जाता है। इस अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को कई अधिकार मिले हैं और उन्हें शोषण से बचाने का प्रावधान किया गया है।

इस साल का थीम “वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच” है। इस थीम के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से न्याय दिलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें सेमिनार, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और उन्हें शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में बताना है।

उपभोक्ता के अधिकार:

सुरक्षित उत्पादों का अधिकार
सही जानकारी का अधिकार
सुनवाई का अधिकार
चुनाव का अधिकार
शिक्षा का अधिकार
स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार

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