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केरल हाई कोर्ट ने एम.एम. लॉरेंस के शव को सौंपने की याचिका खारिज की.

केरल हाई कोर्ट ने वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता एम.एम. लॉरेंस की बेटियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उनके पिता के मृत शरीर को उन्हें सौंपने की मांग की थी।

अदालत ने शव को शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को सौंपने के पहले के फैसले को बरकरार रखा है।

लॉरेंस की बेटियां, आशा लॉरेंस और सुजाता बोबन ने इस फैसले को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि उन्हें अपने पिता के शरीर के साथ क्या करना है, यह तय करने का अधिकार है। हालांकि, अदालत ने उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया।

इससे पहले, एर्नाकुलम टाउन हॉल में नाटकीय दृश्य देखे गए थे, जब आशा लॉरेंस ने शव को मेडिकल कॉलेज को सौंपने के फैसले का विरोध किया था।

मेडिकल कॉलेज अधिकारियों ने लॉरेंस के बेटे एम.एल. सजीवन द्वारा दायर एक हलफनामे का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने अपने पिता के शरीर को शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दान करने की सहमति दी थी।

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