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केरल हाई कोर्ट ने केंद्र को एयरलिफ्ट शुल्क से 120 करोड़ रुपये घटाने पर विचार करने को कहा.
केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायनाड के पुनर्वास के लिए राज्य द्वारा वित्तीय सहायता मांगे जाने के बाद एयरलिफ्ट शुल्क के रूप में 132 करोड़ रुपये का बिल भेजने को "मनोवैज्ञानिक चाल" बताया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस राशि में से 120 करोड़ रुपये घटाने पर विचार करने को कहा है।
कोर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार को राज्य की मुश्किल घड़ी में सहयोग करना चाहिए न कि उस पर आर्थिक बोझ डालना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वायनाड में हुई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार ने पुनर्वास के लिए काफी प्रयास किए हैं और केंद्र सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।