
यह जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी। जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा एफआईआर में जोड़ी गई है। यह मामला विजयन् और उनके बेटे की मौत से संबंधित है। पुलिस ने बताया कि विजयन् के सुसाइड नोट के आधार पर कांग्रेस विधायक बालकृष्णन, वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एन. डी. अप्पाचन और दो अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। अधिकारी ने कहा, “विजयन् के सुसाइड नोट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।” सुसाइड नोट में इन चारों व्यक्तियों का नाम था। एन. एम. विजयन् और उनके बेटे की मौत ने स्थानीय राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहराई से जांच जारी है। मामले की पृष्ठभूमि विजयन् और उनके बेटे का शव उनके आवास पर पाया गया था। सुसाइड नोट में विजयन् ने कुछ पार्टी नेताओं पर उत्पीड़न और अपमान करने का आरोप लगाया था, जो उनकी मौत का कारण बना। वायनाड के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने कहा कि सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।