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‘न ड्रग लॉर्ड, न आतंकवादी’: पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत देते हुए SC की टिप्पणी.

सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत মঞ্জুর करते हुए टिप्पणी की कि वह न तो कोई ड्रग लॉर्ड हैं और न ही आतंकवादी।

शीर्ष अदालत ने जनवरी में खेड़कर को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार और यूपीएससी से जवाब मांगा था।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने खेड़कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि याचिकाकर्ता किसी जघन्य अपराध में शामिल हैं जिससे उन्हें ड्रग लॉर्ड या आतंकवादी की श्रेणी में रखा जा सके। अदालत ने खेड़कर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और उन्हें निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए कहा।

उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खेड़कर को अग्रिम जमानत दे दी।

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