
दिल्ली रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस परियोजना के कारण हुए पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए, व्यापक वनीकरण करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर प्राकृतिक धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।
न्यायमूर्ति [संबंधित न्यायाधीशों के नाम, यदि उपलब्ध हों] की पीठ ने व्यापक वनीकरण योजना की निगरानी और पहुंच मार्ग के दोनों किनारों पर घने वृक्ष आवरण सुनिश्चित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। यह समिति वनीकरण कार्य की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी। अदालत ने डीडीए को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि काटे गए पेड़ों की संख्या से कहीं अधिक नए पेड़ लगाए जाएं और उनका उचित रखरखाव किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।