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कर्नाटक हाई कोर्ट ने तलाकशुदा महिला से कहा.

रोजगार तलाशें, केवल पति पर निर्भर न रहें'.

बेंगलुरु, कर्नाटक: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए एक तलाकशुदा महिला से कहा है कि वह रोजगार तलाशें और गुजारे के लिए पूरी तरह से अपने पूर्व पति पर निर्भर न रहें। यह फैसला आधुनिक समाज में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है, खासकर तलाक के मामलों में।

कोर्ट ने यह फैसला तब सुनाया जब महिला ने तर्क दिया कि वह बहुत ज्यादा तनाव में है और काम करने में असमर्थ है। हालाँकि, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि तनाव के बावजूद, किसी को अपनी आजीविका कमाने का प्रयास करना चाहिए, और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।

यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि तलाक के बाद महिलाएँ भी अपनी जिंदगी को अपने दम पर आगे बढ़ा सकती हैं। यह उन महिलाओं के लिए एक सबक है जो कानूनी तौर पर गुजारे भत्ते पर निर्भर रहना चाहती हैं।

 

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