रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी से जुड़ा मामला सामने आया। दिव्यांग कोटे सहित चयनित अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की। नियुक्ति नहीं मिलने पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। अदालत ने मामले को गंभीरता से सुना।
न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया। आठ अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति दी जाए। उन्हें जॉइनिंग कर प्रशिक्षण पर भेजा जाए। यह राहत अंतरिम तौर पर दी गई है।
कोर्ट ने साफ कहा कि अंतिम आदेश प्रभावी रहेगा। इससे कानूनी प्रक्रिया बनी रहेगी। अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है। अब सबकी नजर अंतिम फैसले पर है।


