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एनआईए कोर्ट ने आतंकी मामले में पाकिस्तानी अधिकारी सिद्दीकी तलब।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तानी अधिकारी सिद्दीकी को एक आतंकी मामले में अदालत के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

यह नोटिस तब आया है जब सिद्दीकी चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और बेंगलुरु में इजरायल वाणिज्य दूतावास पर बमबारी की साजिश रचने के एक गंभीर मामले में फरार चल रहा है।

एनआईए ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी इस मामले में एक मुख्य साजिशकर्ता है। उस पर भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए फंडिंग और योजना बनाने का आरोप है। सिद्दीकी को अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी बनाया गया है।

इस नोटिस के बाद अगर सिद्दीकी पेश नहीं होता है, तो उसे एक उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। यह कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है, और उन विदेशी अधिकारियों को एक स्पष्ट संदेश है जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में शामिल हैं।

 

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