झारखंड हाईकोर्ट ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड समेत अन्य कंपनियों की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सरकार से जवाब मांगा।
सरकार ने चार मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने की मांग की। यह आदेश पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि किया जा चुका है। सरकार ने कैबिनेट बैठक न होने का हवाला दिया। कोर्ट ने इस तर्क को कमजोर बताया।
हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक युग में ऐसे बहाने स्वीकार्य नहीं हैं। सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति न होने पर भी नाराजगी जताई गई। अदालत ने सवाल उठाए और जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की गई।


