गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
यह आदेश गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम से संबंधित था। याचिकाकर्ता इस आदेश को चुनौती दे रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी।
गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम एक ऐसा कानून है जो राज्य सरकार को कुछ क्षेत्रों को अशांत घोषित करने और वहां विशेष शक्तियां देने का अधिकार देता है। यह कानून आमतौर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया जाता है।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है और इससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम से संबंधित मामलों में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। इस फैसले से राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करने में आसानी होगी।