राज्य सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े एक गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी है। यह मामला सरायकेला जिले से जुड़ा हुआ है।
झारखंड हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा पाए अभियुक्त सुग्रीम पूरन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट का यह आदेश नवंबर 2025 में पारित हुआ था। इसके बाद सरकार ने जमानत रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू की।
सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल माह में सुनवाई होगी। सरकार का कहना है कि मामला मादक पदार्थों की बड़ी बरामदगी से जुड़ा है। ऐसे में जमानत आदेश पर पुनर्विचार जरूरी है।


