कोटा में प्रतिबंध के बावजूद लोग पाल रहे हैं पक्षी और जानवर, 7 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना.
कोटा में कई लोग प्रतिबंध के बावजूद अपने घरों में पक्षी और अन्य जानवर पाल रहे हैं।

कोटा के डीसीएफ अनुराग भटनागर ने बताया कि ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए 7 साल तक की कैद और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
उन्होंने कहा कि कई लोग शौक में या फिर धार्मिक मान्यताओं के कारण घर पर पक्षी और जानवर पालते हैं, लेकिन यह कानून के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी काम से बचें।
डीसीएफ ने बताया कि वन विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो अवैध रूप से वन्यजीवों को पाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने हाल ही में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनसे पक्षी और जानवर जब्त किए गए हैं।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? यह खबर वन्यजीव संरक्षण के महत्व को उजागर करती है। यह दिखाती है कि कई लोग जानवरों को पालने के नियमों से अनजान हैं और वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यह खबर लोगों को जागरूक करने का काम करती है कि वन्यजीवों को पालना कानूनन अपराध है और इससे वन्यजीवों को नुकसान पहुंचता है।