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अब झारखंड में बिना कागजात बिजली, 30 दिन में कनेक्शन पक्का.

उपभोक्ता को चयन का अधिकार और मुआवजा नियम भी लागू हुआ.

Ranchi : राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब घर या जमीन का दस्तावेज न होने पर भी सप्लाई कोड संशोधन के तहत दो किलोवाट तक का प्रोविजनल बिजली कनेक्शन आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था में 30 दिनों की सीमा तय की गई है। बिजली बाधित रहने या सेवा में देरी होने पर उपभोक्ता को प्रतिदिन 25 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। उपभोक्ता अपनी जमा राशि पर ब्याज पाने का भी अधिकार रखते हैं।

झारखंड में झारखंड बिजली वितरण निगम, डीवीसी, जुस्को, टाटा स्टील और सेल बोकारो बिजली सेवा दे रही हैं। यह फैसला राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।

 

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