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सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त तक यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया गया।
मस्जिद समिति का तर्क है कि यह आदेश मस्जिद के अधिकारों का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और इस मामले में कोई भी कार्रवाई 25 अगस्त तक स्थगित कर दी है, जब तक कि इस पर अगली सुनवाई नहीं हो जाती।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश देता है। यह फैसला तब तक कोई भी नया कदम उठाने से रोकता है जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। इस मामले पर सभी की नजर है क्योंकि इसका असर धार्मिक स्थलों से जुड़े अन्य मामलों पर भी पड़ सकता है।


