रांची नगर निगम ने शहर में अवैध पोस्टर और फ्लेक्स पर सख्त रुख अपनाया है। निगम ने साफ कहा कि बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाना गैरकानूनी है। यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन है। इसके बावजूद कई संस्थान सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चिपका रहे हैं। इससे शहर की सुंदरता और व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
नगर निगम ने पहले ही ऐसे संस्थानों पर जुर्माना लगाया था। प्रति संस्थान 25 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया था। कई संस्थानों ने अब तक जुर्माना जमा नहीं किया। बार-बार नोटिस देने के बाद भी लापरवाही जारी रही। इसके बाद निगम ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया।
नगर निगम ने 26 संस्थानों की सूची जारी की है। इन पर ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी। इसके साथ अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। निगम ने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है। नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।


