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झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई.

पांच प्रत्याशियों को वोट नियम पर कोर्ट ने मांगा जवाब.

रांची में झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने विचार किया। प्रार्थी ने वोटिंग नियम को गलत बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल को भी पक्ष रखने का निर्देश मिला है। चुनाव 12 मार्च को निर्धारित है।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी जस्टिस अंबुज नाथ ने तैयारी पूरी होने की जानकारी दी। पूरे राज्य में 75 बूथ बनाए गए हैं। 75 पोलिंग ऑफिसर चुनाव कार्य संभालेंगे। 37 बार एसोसिएशन में मतदान होगा। प्रत्येक बार एसोसिएशन में एक पर्यवेक्षक तैनात रहेगा। पर्यवेक्षक के निर्देश पर मतदान प्रक्रिया चलेगी। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

अधिवक्ता पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे। रांची में सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट परिसर में बूथ बनाए गए हैं। सिविल कोर्ट में 8 बूथ और हाईकोर्ट में 10 बूथ होंगे। राज्यभर में कुल 25001 अधिवक्ता मतदान करेंगे। 25 पदों में से 23 पदों पर चुनाव होगा। चुनाव प्रक्रिया को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है।

 

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