झारखंड हाईकोर्ट में फहीम खान से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। यह मामला समय पूर्व रिहाई से संबंधित है। धनबाद के वासेपुर निवासी फहीम खान ने अवमानना याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया। पहले कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था। 1984 नीति के आधार पर रिहाई पर विचार करने को कहा गया था। छह सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करनी थी। आदेश के पालन को लेकर विवाद सामने आया।
याचिकाकर्ता ने अदालत में आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया। अदालत ने मामले को गंभीर माना। अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया गया। दस्तावेजों और रिकॉर्ड की समीक्षा की गई। अदालत ने निष्पक्ष प्रक्रिया पर जोर दिया। सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया। अगली सुनवाई में विस्तृत बहस होगी। न्यायालय ने नियमों के पालन की आवश्यकता बताई। मामला अभी विचाराधीन है। अदालत की निगरानी में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
फहीम खान को 2009 में हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने 18 वर्षों से अधिक सजा काटी है। रिमिशन सहित 20 साल से अधिक जेल में रहे हैं। उन्होंने समय पूर्व रिहाई के लिए आवेदन किया था। सरकार ने 2007 नीति के तहत आवेदन खारिज किया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। अदालत ने 1984 नीति के आधार पर विचार का निर्देश दिया। आदेश पालन को लेकर विवाद जारी है। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है।



