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6 अप्रैल से झारखंड के सभी सिविल कोर्ट मॉर्निंग शिफ्ट में.

सुबह सात से दोपहर बारह बजे तक होंगे न्यायिक कार्य.

रांची: झारखंड के सभी सिविल कोर्ट में कार्य समय में बदलाव किया गया है। राज्य के निचली अदालतों में अब मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था लागू होगी। यह नई व्यवस्था 6 अप्रैल से प्रभावी हो रही है। इसके तहत न्यायिक कार्य सुबह सात बजे से शुरू होंगे। अदालतों का संचालन दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। बीच में भोजन अवकाश की व्यवस्था भी तय की गई है। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। इसके बाद पुनः अदालत की कार्यवाही शुरू होगी। सभी मामलों की सुनवाई निर्धारित समय में पूरी की जाएगी। न्यायिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

यह निर्णय झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है। गर्मी को देखते हुए समय परिवर्तन किया गया है। अदालतों में आने वाले लोगों को राहत देने का उद्देश्य बताया गया है। वकीलों और न्यायिक कर्मियों को समय बदलाव की सूचना दे दी गई है। बार एसोसिएशन को भी आधिकारिक जानकारी भेजी गई है। अदालत परिसर में नई समय सारणी लागू रहेगी। न्यायिक प्रक्रिया पूर्व की तरह नियमित जारी रहेगी। मामलों की सुनवाई तय समय में ही की जाएगी। अदालत प्रशासन ने सभी को समय का पालन करने को कहा है। नई व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।

यह मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था 27 जून तक लागू रहेगी। राज्य की सभी निचली अदालतों में एक समान नियम लागू होगा। न्यायिक कार्यों की गति बनाए रखने पर जोर दिया गया है। लोगों से समय से अदालत पहुंचने की अपील की गई है। सुबह के समय काम होने से गर्मी से राहत मिलेगी। अदालत परिसर में भीड़ प्रबंधन आसान होने की उम्मीद है। न्यायिक अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों की ड्यूटी समय के अनुसार तय की गई है। प्रशासन ने व्यवस्था को सफल बनाने का भरोसा जताया है। अदालतों में नियमित न्यायिक कार्य जारी रहेंगे।

 

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