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कस्टडी पिटाई मामले में हाईकोर्ट ने अधिकारियों को घेरा.

तरुण महतो केस में सीसीटीवी और मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल.

रांची में झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। मामला तरुण महतो की कस्टडी पिटाई से जुड़ा है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर याचिका दर्ज की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की खंडपीठ ने सुनवाई की। सरायकेला एसपी को नोटिस जारी हुआ है। उनसे सीसीटीवी लगाने की स्थिति पूछी गई है। कोर्ट ने रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। मामले को गंभीरता से लिया गया है। पारदर्शिता पर जोर दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग से भी जवाब तलब किया गया है। प्रधान सचिव हेल्थ को निर्देश मिला है। मेडिकल अधिकारी की भूमिका जांच में है। उसी डॉक्टर ने फिट फॉर कस्टडी प्रमाणपत्र दिया था। कोर्ट ने पूछा कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। अगली सुनवाई 18 जून तय है। तब तक रिपोर्ट देनी होगी। राज्य सरकार ने अपना जवाब दिया है। पीड़ित को 1.5 लाख रुपये मुआवजा मिला है। सरकार ने इसकी जानकारी दी है।

मामले में अधिवक्ता रितेश कुमार महतो ने दलील दी। तरुण महतो 2024 में प्रत्याशी थे। 19 नवंबर 2025 को उन्हें हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि थाने में पिटाई की गई। उन्हें थर्ड डिग्री दी गई थी। उनकी पत्नी ने कोर्ट को पत्र लिखा था। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। पहले भी एसपी को बुलाया गया था। अब आगे की सुनवाई जारी है। कोर्ट सख्त रुख बनाए हुए है।

 

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