सेलेबी की याचिकाओं पर दिल्ली HC ने फैसला सुरक्षित रखा.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तुर्की की फर्म सेलेबी की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

जिसमें सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने 15 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए यह मंजूरी रद्द कर दी थी।
जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिकाकर्ताओं – सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही केंद्र सरकार के वकीलों की दलीलें सुनीं। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सोमवार तक इस मामले में अपने लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
सेलेबी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया था कि केंद्र का यह कदम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और विमान सुरक्षा नियमों के तहत प्रक्रिया का उल्लंघन है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कार्रवाई का बचाव किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार तक लिखित जवाब दाखिल करने को कहा।