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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी-एनईटी परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज की: पूरी तरह अराजकता.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कहा कि परीक्षा 21 अगस्त को होगी और नौ लाख छात्रों को कुछ निश्चितता होनी चाहिए।
छात्रों ने यूजीसी-एनईटी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी, क्योंकि इस साल बारिश के कारण कई परीक्षा केंद्र प्रभावित हुए थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और इससे छात्रों को परीक्षा देने में कठिनाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों में भारी निराशा है। उनका कहना है कि इस फैसले से उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है।