केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब आईजी रैंक पर तैनाती के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अनुभव जरूरी होगा। यह नियम 2011 बैच और उसके बाद के सभी अधिकारियों पर लागू होगा। मंत्रालय ने 28 जनवरी को सभी राज्यों को पत्र भेजा है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अधिकारी को केंद्र में आईजी या समकक्ष पद पाने के लिए कम से कम दो वर्ष का केंद्रीय अनुभव चाहिए। यह अनुभव एसपी या डीआईजी रैंक पर होना अनिवार्य होगा। बिना इस शर्त के आईजी पद पर नियुक्ति संभव नहीं होगी।
इस बदलाव से राज्यों में कार्यरत अधिकारियों की रणनीति बदलेगी। अब केवल कैडर राज्य में सेवा करने से उच्च पद पाना मुश्किल होगा। अधिकारियों को करियर की शुरुआत में ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना होगा।


