
यह मामला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के ऐथूर गांव की बदरिया जुम्मा मस्जिद में सितंबर 2023 में हुई एक घटना से जुड़ा है।
आरोप है कि दो लोगों ने मस्जिद में घुसकर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए और मुस्लिम समुदाय को धमकाया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है और इससे धार्मिक सद्भाव बिगड़ सकता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि मस्जिद में किसी अन्य धर्म का नारा लगाना धार्मिक भावनाओं को आहत करना है।
यह मामला धार्मिक सहिष्णुता और कानून और व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस मामले में स्पष्टता आएगी।