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सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी, अनुयायियों से मिलने पर रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी है।

यह जमानत 31 मार्च तक के लिए है। कोर्ट ने आसाराम बापू को यह निर्देश दिया है कि वह जमानत अवधि के दौरान किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही अपने अनुयायियों से मिलेंगे। आसाराम बापू के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और उन्हें कई बीमारियां हैं। इसलिए उन्हें इलाज के लिए जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने उनकी दलीलों पर गौर करते हुए यह फैसला सुनाया। आसाराम बापू पर साल 2013 में अपनी ही शिष्या से बलात्कार करने का आरोप लगा था। उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।