ओपीएससी परीक्षा में असफल हुए ओजेएस उम्मीदवार को हाई कोर्ट ने दिया 1 लाख रुपये मुआवजा.
हाई कोर्ट ने ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) की परीक्षा में असफल हुए एक उम्मीदवार को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

अदालत ने कहा कि उम्मीदवार को आयोग की गलती के कारण मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान हुआ है।
अदालत ने पाया कि ओपीएससी ने उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय गंभीर चूक की है। इस चूक के कारण उम्मीदवार परीक्षा में असफल हो गया था। अदालत ने कहा कि उम्मीदवार ने परीक्षा की तैयारी के लिए काफी मेहनत की थी और इस घटना से उसका भविष्य प्रभावित हुआ है।
यह फैसला उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक राहत की सांस है जो परीक्षाओं में अन्याय का सामना करते हैं। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि अदालतें परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? यह फैसला यह दर्शाता है कि अदालतें परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह फैसला उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक संदेश है जो परीक्षाओं में अन्याय का सामना करते हैं।