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‘एंटी-इंडिया स्लोगन’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मालवन निवासी की याचिका पर जारी किया नोटिस.

महाराष्ट्र के मालवन में 'एंटी-इंडिया स्लोगन' विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के बेटे पर दो लोगों ने हमला किया था।

यह घटना तब हुई जब पीड़ित मस्जिद से लौटते समय एक शराब की दुकान के पास चिप्स खरीद रहा था।

हमले के बाद याचिकाकर्ता के घर को प्रशासन ने कथित तौर पर गिरा दिया।

याचिकाकर्ता ने इसे अन्याय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है।

याचिका में दावा किया गया है कि हमले के बाद स्थानीय प्रशासन ने बदले की भावना से घर गिराने का कदम उठाया।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता का बेटा निर्दोष था और उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं।

इस मामले ने स्थानीय क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अवैध रूप से घर गिराने का फैसला गलत था।

वकील ने कहा कि इस घटना से उनके मुवक्किल का मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है।

याचिकाकर्ता ने न्याय की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट से उचित कदम उठाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर जल्द सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

इस मामले में स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई की है।

हालांकि, याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया।

यह मामला क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

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