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सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर किताब प्रतिबंध के खिलाफ याचिका।

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कुछ किताबों पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पहले हाई कोर्ट जाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। यह फैसला एक बार फिर से न्यायिक प्रक्रिया की निर्धारित व्यवस्था को दर्शाता है।

याचिकाकर्ता ने बीएनएसएस की धारा 98 को भी चुनौती दी है, जो राज्य सरकार को कुछ प्रकाशनों को जब्त करने की शक्ति देती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह धारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और याचिकाकर्ता को पहले जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश दिखाता है कि वह संवैधानिक मामलों में भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहता है। अब याचिकाकर्ता को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करनी होगी।

 

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