रांची की विशेष एनडीपीएस अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में फैसला दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने कहा कि नशे का धंधा समाज को खोखला करता है। ऐसे अपराधों में सख्ती जरूरी है। अदालत ने कानून के तहत सजा तय की। फैसला शनिवार को सुनाया गया।
अदालत ने दोनों को बारह साल का कठोर कारावास दिया। आर्थिक दंड भी लगाया गया। तीन धाराओं में जुर्माना निर्धारित किया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास होगा। दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया। सुरक्षा कारणों से यह व्यवस्था अपनाई गई।
एनसीबी जमशेदपुर ने इस मामले में कार्रवाई की थी। ट्रक से भारी मात्रा में गांजा मिला था। दोनों आरोपी चालक थे। गिरफ्तारी के बाद से वे जेल में हैं। गवाहों के बयान निर्णायक रहे। अदालत ने दोष पूरी तरह साबित माना।


