धनबाद जिले में अवैध खनन से हुई मजदूरों की मौत पर न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जनहित याचिका के जरिए निष्पक्ष जांच की मांग रखी गई। प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर जोर दिया गया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच में पारदर्शिता जरूरी है। अगली सुनवाई की तारीख 9 फरवरी तय की गई है। सभी संबंधित पक्षों को जवाब देना होगा।
अधिवक्ता निखिल रंजन ने याचिकाकर्ता का पक्ष मजबूती से रखा। संदीप पांडेय ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ में हुई। कोर्ट ने न्याय सुनिश्चित करने के संकेत दिए हैं।

