झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की अपील पर खंडपीठ ने विचार किया। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने आदेश सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया। यह रोक 24 फरवरी तक प्रभावी रहेगी।
कोर्ट को अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थान की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज करने की बात कही थी। इसी आधार पर अदालत ने अगली तारीख तय की।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को नामांकन की सीमा बताई। उन्होंने कहा कि संस्थान को केवल 60 छात्रों की अनुमति थी। इसके बावजूद 138 छात्रों का नामांकन किया गया। इसी विवाद पर अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी।

