पलामू जिला सिविल कोर्ट ने हत्या के मामले में निर्णय सुनाया। रूबी देवी की मौत को दहेज हत्या माना गया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। पति, ससुर और देवर को उम्रकैद की सजा दी गई। यह फैसला न्यायिक सख्ती का उदाहरण बना। पीड़िता के परिवार को न्याय मिला।
अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास तय है। अदालत ने कहा कि अपराध सुनियोजित था। शव जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। यह गंभीर अपराध है।
मृतका के पिता ने पहले ही केस दर्ज कराया था। उन्होंने बेटी की प्रताड़ना का पूरा विवरण दिया। शादी के बाद से ही हिंसा होती रही। दहेज को लेकर लगातार दबाव बनाया गया। अदालत ने सभी गवाहियों को सही माना। दोषियों को कोई राहत नहीं दी गई।


