सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने कार्यकारी डीजीपी प्रणाली पर रोक लगा दी। राज्यों को नियमित नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी होगी। आदेश एक महीने के भीतर लागू करना होगा। मामला प्रकाश सिंह केस से जुड़ा है। सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ ने की।
सुनवाई में नियम उल्लंघन की शिकायत सामने आई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया। कोर्ट ने कहा कि निर्देशों की अनदेखी नहीं की जा सकती। न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
राज्यों को आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करना होगा। इसे यूपीएससी को भेजना अनिवार्य रहेगा। आयोग की मंजूरी के बाद अंतिम चयन होगा। तीन अधिकारियों में से एक डीजीपी बनेगा। समय सीमा का पालन जरूरी होगा। अदालत ने आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा।



