रांची में दहेज हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2021 के इस केस में चार लोगों को दोषी ठहराया गया है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। दोषियों में महिला के पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य शामिल हैं। पति शीतल साहू को दोषी माना गया है। सास शीला देवी और ससुर रामचंद्र साहू भी दोषी पाए गए हैं। देवर सुजीत साहू को भी दोषी ठहराया गया है। सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई होगी। यह मामला खुखरा कोलपारा गांव का है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश देखा गया था।
मृतका श्वेता रानी को ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जाता था। उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार के लोगों द्वारा मारपीट की जाती थी। 6 अक्टूबर 2021 को ससुराल से फोन आया था। इसमें कहा गया कि श्वेता घर से गायब है। इसके बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी खोजबीन की। घर से कुछ दूरी पर कुएं से शव मिला। यह घटना बेहद दर्दनाक थी। इसके बाद मामला दर्ज कराया गया।
मृतका के भाई ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की। अदालत में लंबे समय तक सुनवाई चली। बीच में समझौते की कोशिश भी हुई थी। लेकिन मामला आगे बढ़ता रहा। अब कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया है। यह फैसला दहेज प्रथा के खिलाफ सख्ती दर्शाता है। समाज में जागरूकता जरूरी है। अब सजा का इंतजार किया जा रहा है। यह मामला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



