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उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर में अवैध दर्शन कराने के मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल.

उज्जैन, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सशुल्क और अवैध दर्शन कराने के आरोप में 14 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

2360 पृष्ठों का यह दस्तावेज़ घटना की प्रारंभिक जांच के बाद तैयार किया गया था।

घटना का विवरण:

  • दिसंबर 2024 में यह मामला तब सामने आया जब महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति (एमटीएमसी) ने सशुल्क दर्शन सुविधा और भस्मारती दर्शन शुल्क से दैनिक आय में भारी गिरावट दर्ज की।
  • प्रति व्यक्ति 250 रुपये के सशुल्क दर्शन शुल्क का संग्रह प्रतिदिन 20 लाख रुपये से घटकर केवल 10 लाख रुपये रह गया था। प्रति व्यक्ति 200 रुपये के भस्मारती दर्शन शुल्क के संग्रह में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई।
  • बाद में, उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मंदिर का दौरा किया और पाया कि नंदी हॉल में बैठे कुछ भक्तों ने दो मंदिर कर्मचारियों को पैसे देकर वीआईपी दर्शन किए थे।
  • इस घटना के बाद, कलेक्टर के आदेश पर एक जांच शुरू की गई, और पुलिस ने 14 लोगों को बुक किया, जिनमें से 10 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन चार अभी भी फरार हैं।
  • 14 आरोपियों में से 8 श्री महाकालेश्वर मंदिर के स्थायी कर्मचारी हैं, दो मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं, तीन आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी थे और एक कांग्रेस से जुड़े मंदिर समिति के पूर्व सदस्य थे।
  • महाकाल मंदिर समिति की शिकायत पर पुलिस ने उज्जैन महाकाल थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है।

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