सेवायत भूमि से जुड़े विवाद में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। रिटायर्ड IAS अधिकारी विनोद चंद्र झा को जमानत दे दी गई है। वे इस मामले में न्यायिक हिरासत में थे। सोमवार को कोर्ट में विस्तृत बहस हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए फैसला सुनाया।
यह मामला हजारीबाग जिले में कथित भूमि लेनदेन से जुड़ा है। ACB ने अगस्त में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी। कांड संख्या 9/2025 के तहत जांच की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। बचाव पक्ष ने जमानत की मांग की थी। जांच एजेंसी ने इसका विरोध किया।
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बहस की। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने पक्ष रखा। कोर्ट ने कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया। जमानत मिलने से अस्थायी राहत मिली है। केस की आगे सुनवाई जारी रहेगी।

