देवघर में पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट की जमीन की अवैध बिक्री का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इस मुद्दे पर ऋषिक अवस्थी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने पूरे मामले पर गहरी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि ट्रस्ट की जमीन गलत तरीके से बेची जा रही है। इस पर अब तक प्रभावी रोक नहीं लग पाई है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। सरकार से पूछा गया कि यदि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन अवैध रूप से बेची जाती है। तो शिकायत किस अथॉरिटी के पास की जाए। कोर्ट ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक माना।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देवघर में कई ट्रस्टों की जमीन बेची जा रही है। इसमें रामकृष्ण मिशन सहित अन्य संस्थान शामिल हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी तय की है।

