झारखंड हाईकोर्ट में उषा शर्मा की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने सिमडेगा एसपी का पक्ष सुना। इसके बाद अवमानना याचिका को समाप्त कर दिया गया।
कोर्ट के आदेश पर सिमडेगा एसपी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का दावा बनता नहीं है। एसपी ने आदेश के अनुपालन से जुड़ी स्थिति स्पष्ट की। कोर्ट ने दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया।
पूर्व में कोर्ट ने आदेश के अनुपालन न होने पर सख्ती दिखाई थी। एसपी को अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी गई थी। लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट संतुष्ट दिखी। इसी आधार पर अवमानना याचिका समाप्त कर दी गई।

