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केरल विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की याचिका पर सुनवाई टाली.

नई दिल्ली: केरल के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। इस मामले में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कुलपति चयन समिति से हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह इस मामले में जस्टिस सुधांशु धूलिया की समिति की रिपोर्ट का इंतजार करेगी। जस्टिस धूलिया की समिति कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों की जाँच कर रही है।

इस मामले पर अगली सुनवाई जस्टिस धूलिया की समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। यह देखना बाकी है कि इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है।

 

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